अमेरिकी सीनेट ने क्रिप्टो रेगुलेशन के मुख्य CLARITY एक्ट बिल पर वोटिंग सितंबर तक के लिए टाली।
बिल से बिटकॉइन व एथेरियम को कमोडिटी का दर्जा मिलना था; फैसला टलने से बाजार में अनिश्चितता।
भारतीय क्रिप्टो निवेशक हाई लीवरेज ट्रेडिंग से बचें; भारत में 30% टैक्स व 1% TDS नियम लागू।
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